Description
डॉ. एस.के. कपूर की पुस्तक “लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट–I एवं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट” (Law of Contract–I and Specific Relief Act) एक प्रतिष्ठित पाठ्यपुस्तक है, जो लंबे समय से भारत में संविदा विधि और विनिर्दिष्ट अनुतोष पर सबसे विश्वसनीय और व्यापक पुस्तकों में से एक रही है। अब अपने 16वें संस्करण में, इस पुस्तक को डॉ. लवली दासगुप्ता द्वारा सूक्ष्मता से संशोधित और अद्यतन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह मूल कार्य की स्पष्टता और विश्लेषणात्मक गहराई को बनाए रखते हुए नवीनतम न्यायिक विकासों और विधायी संशोधनों को प्रतिबिंबित करे।
यह पाठ्यवस्तु दो मुख्य भागों में व्यवस्थित है—भाग I, जो संविदा विधि के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है, इसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 1 से 75 शामिल हैं और इसे तेरह सुव्यवस्थित अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह संविदा निर्माण के आवश्यक तत्वों, निष्पादन, उल्लंघन और उपचारों को सटीकता और सरलता के साथ समझाता है।
भाग II, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) को समर्पित है, जिसे आठ व्यापक अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। ये अध्याय निर्णयज विधि (केस लॉ) और वैधानिक व्याख्या के समर्थन के साथ विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश (इंजंक्शन), घोषणात्मक डिक्री, परिशोधन और संविदाओं के विखंडन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं।
16वां संस्करण उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के हाल के निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करता है, जो संविदा कानून के गतिशील विकास और समकालीन वाणिज्यिक, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत लेनदेन में इसके अनुप्रयोग को दर्शाता है। प्रत्येक विषय को स्पष्टता, कानूनी तर्क और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे जटिल प्रावधानों को छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाया गया है।
L.L.B. और L.L.M. के छात्रों के लिए तैयार की गई यह पुस्तक वाणिज्य, व्यवसाय प्रशासन, प्रबंधन, बैंकिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे संबद्ध विषयों के शिक्षार्थियों के साथ-साथ न्यायिक, सिविल और लोक सेवा परीक्षाओं (CSE, PCS, और PCS-J) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से मूल्यवान है।
![संविदा विधि-I [भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963]](https://centrallawagency.com/wp-content/uploads/2026/04/TBH_13.jpg)
![संविदा विधि-II [संविदा अधिनियम, 1872 (क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान, गिरवी एवं एजेंसी) एवं माल विक्रय अधिनियम, 1930 एवं भागीदारी अधिनियम, 1932]](https://centrallawagency.com/wp-content/uploads/2026/02/TBE_14-411x617.jpg)


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